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Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) : पूरी जानकारी, पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया

नमस्कार दोस्तों! आपका स्वागत है sarkariyojnalabh.com पर, जहाँ हम आपको सरकारी योजनाओं, जॉब्स, रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड्स और आवेदन प्रक्रियाओं की ताजा और सत्यापित जानकारी हिंदी में प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना – अर्बन 2.0 (PMAY-U 2.0) की, जो शहरी क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने वाली एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। यह योजना कैबिनेट द्वारा 9 अगस्त 2024 को मंजूर की गई थी और 17 सितंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई थी। इस ब्लॉग में हम आपको योजना की आधिकारिक जानकारी देंगे, जो PIB और MoHUA जैसे सरकारी स्रोतों से सत्यापित है। हम केवल वही डिटेल्स शामिल कर रहे हैं जो आधिकारिक हैं, ताकि आपको गलत जानकारी न मिले। चलिए विस्तार से समझते हैं!

PMAY-U 2.0 क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना – अर्बन 2.0 भारत सरकार की ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विजन का हिस्सा है, जो PMAY-U के पहले चरण का विस्तार है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को पक्के मकान बनाने, खरीदने या किराए पर लेने में मदद करती है। योजना का फोकस शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग पर है, और यह अगले 5 वर्षों (2024-2029) में लागू होगी। कुल निवेश ₹10 लाख करोड़ है, जिसमें सरकार की सहायता ₹2.30 लाख करोड़ की है। योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, और मकान महिलाओं के नाम या संयुक्त नाम पर होने चाहिए।

योजना के उद्देश्य

  • शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना।
  • स्लम निवासियों, SC/ST, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, दिव्यांगों और अन्य कमजोर वर्गों को समानता के आधार पर लाभ पहुंचाना।
  • आधुनिक, इनोवेटिव और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देना।
  • किराए के आवास को बढ़ावा देकर शहरी प्रवासियों, मजदूरों और छात्रों की मदद करना।
  • ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के विजन को 2047 तक पूरा करने में योगदान देना।

योजना के लाभ

PMAY-U 2.0 में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता, ब्याज सब्सिडी और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

  • वित्तीय सहायता: BLC और AHP के तहत प्रति यूनिट ₹1.50 लाख से ₹2.50 लाख तक की केंद्रीय सहायता (क्षेत्र के आधार पर)। उदाहरण के लिए:
    • अन्य राज्यों में: ₹1.50 लाख (केंद्र से), राज्य से न्यूनतम ₹1.00 लाख।
    • उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमाचल, उत्तराखंड, J&K में: ₹2.25 लाख (केंद्र से)।
    • अन्य UTs में: ₹2.50 लाख (केंद्र से)।
  • ब्याज सब्सिडी (ISS): होम लोन पर 4% सब्सिडी पहले ₹8 लाख पर (12 वर्ष की अवधि तक), अधिकतम सब्सिडी ₹1.80 लाख (5 वर्षीय किस्तों में)। लोन ₹25 लाख तक और मकान मूल्य ₹35 लाख तक होना चाहिए।
  • टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट (TIG): AHP में ₹1,000 प्रति वर्ग मीटर, ARH में ₹3,000 प्रति वर्ग मीटर (केंद्र से), राज्य से ₹2,000 अतिरिक्त।
  • किराए के आवास: ARH के तहत कामकाजी महिलाओं, मजदूरों, प्रवासियों आदि के लिए किराए के घर।
  • योजना से अब तक (दिसंबर 2024 तक) 6 लाख से अधिक घरों को इन-प्रींसिपल अप्रूवल मिल चुका है।

पात्रता मानदंड

  • आय आधारित:
    • EWS: वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
    • LIG: ₹3-6 लाख तक।
    • MIG: ₹6-9 लाख तक।
  • देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • प्राथमिकता: स्लम निवासी, SC/ST, अल्पसंख्यक, विधवाएं, दिव्यांग, सफाई कर्मी, स्ट्रीट वेंडर्स (PMSVANidhi), कारीगर (PM Vishwakarma), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण मजदूर आदि।
  • कवरेज: 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक शहर, बाद में अधिसूचित शहर और प्लानिंग/डेवलपमेंट क्षेत्र।

योजना के कंपोनेंट्स (वर्टिकल्स)

  1. बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन (BLC): EWS परिवारों को अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए सहायता। भूमिहीनों को राज्य/UT से पट्टा मिल सकता है।
  2. अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP): राज्य/UT/सार्वजनिक/प्राइवेट एजेंसियों के साथ साझेदारी में घर निर्माण। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए रिडीमेबल वाउचर्स।
  3. अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ARH): दो मॉडल्स – मौजूदा सरकारी घरों का उपयोग या नया निर्माण। TIG लागू।
  4. इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS): होम लोन पर सब्सिडी।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन आसान और डिजिटल है:

  1. आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं: https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx
  2. आधार नंबर, आय विवरण और अन्य दस्तावेज अपलोड करें।
  3. अपनी कैटेगरी (EWS/LIG/MIG) चुनें और फॉर्म सबमिट करें।
  4. आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें।
  • राज्य/UT द्वारा डिमांड सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा।
  • जरूरी दस्तावेज: आधार, आय प्रमाण, बैंक विवरण, निवास प्रमाण।

समयसीमा

  • लॉन्च: 17 सितंबर 2024।
  • अवधि: 5 वर्ष (2024-2029)।
  • राज्य/UT को अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी मार्च 2025 तक बनानी होगी।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

  • योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है (ISS सेंट्रल सेक्टर स्कीम)।
  • अब तक PMAY-U के पहले चरण में 1.18 करोड़ घर स्वीकृत, 88.32 लाख पूरे।
  • अधिक जानकारी के लिए PIB या MoHUA चेक करें।
  • योजना से रोजगार सृजन: निर्माण में 917 करोड़ व्यक्ति-दिन का काम उत्पन्न।

निष्कर्ष

PMAY-U 2.0 शहरी परिवारों के लिए घर का सपना पूरा करने का एक आधिकारिक और विश्वसनीय अवसर है। अगर आप पात्र हैं, तो आज ही आवेदन करें। sarkariyojnalabh.com पर सरकारी अपडेट्स के लिए बने रहें। कोई सवाल हो तो कमेंट करें!

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Sarkari Yojna Labh

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